आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, उनका हमसफर रिजॉर्ट ढहाने पर फिलहाल रोक
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आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, उनका हमसफर रिजॉर्ट ढहाने पर फिलहाल रोक

मोहम्मद आजम खान की पत्नी तजीन फामिता ने रामपुर विकास प्राधिकारण के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

रामपुर स्थित आजम खान का हमसफर रिजॉर्ट.

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरी राहत देते हुए उनके हमसफर रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है. रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम की पत्नी तजीन फातिमा के नाम पर रजिस्टर हमसफर रिजॉर्ट के कुछ हिस्से को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया था.  

तजीन फामिता ने रामपुर विकास प्राधिकारण के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने तजीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी. 

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आपको बता दें कि आरडीए ने बीते 29 अगस्त को 2014 के जिला पंचायत द्वारा जारी हमसफर रिजॉर्ट के नक्शे को गलत मानते हुए इसके कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया था. यह कार्रवाई 15 दिनों के अंदर पूरी होनी थी. उससे पहले आजम खान की पत्नी तजीन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी. 

रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि 30 मीटर की चौड़ाई की ग्रीनबेल्ट में हम सफर रिजॉर्ट के मालिकों ने ब्लॉक, रिसेप्शन हाल, टॉयलेट, बैंक्वेट हॉल का निर्माण करा लिया है. प्राधिकरण ने 17 अगस्त, 2019 को अब्दुल्ला आजम को इस संबंध में नोटिस भेजा था. नोटिस का जवाब आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने दिया था. उन्होंने हमसफर रिजॉर्ट को अपना बताते हुए इसका नक्शा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत होने की बात कही थी.

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