पीड़िता के परिजन ने बताया कि वह मजदूर हैं. सभी खेत में काम करने जाते हैं. इसी बीच आरोपी इरशाद उनके घर पानी पीने के बहाने आता था. उसके हाथ में हमेशा कलावा बंधा रहता था और वह अपना नाम सोनू बताता था...
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कुलदीप चौहान/बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत में धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक दुष्कर्म करने का एक खौफनाक केस सामने आया है. कोतवाली बड़ौत पहुंची एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हिंदू नाम बताकर एक मुस्लिम शख्स ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह किया. निकाह के बाद उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है. इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे जबरदस्ती प्रतिबंधित मांस भी खिलाया है. फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है. वहीं, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
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यूं फंसाया प्रेमजाल में
दरअसल, कोतवाली बड़ौत में पहुंची लव जिहाद की शिकार हुई एक पीड़िता ने बताया कि शामली के मलकपुर गांव के रहने वाले इरशाद नाम के युवक ने अपना नाम सोनू बताकर उनके मकान के सामने हेयर सेलून की दुकान खोली थी. आरोपी युवक उनके घर पर पानी पीने के बहाने आने लगा था. इसी बीच उसने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. कुछ समय बाद वह लड़की को अपने साथ ले गया और उसका धर्मपरिवर्तन कराकर निकाह कर लिया.
आरोपी के भाइयों ने भी किया दुष्कर्म
इसके बाद उसे प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया. 26 जनवरी 2019 को इरशाद ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे धमकियां दीं. आरोप है कि इरशाद के भाइयों ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था.
धमकी देकर खिलाते थे गौमांस
पीड़िता के परिजन ने बताया कि वह मजदूर हैं. सभी खेत में काम करने जाते हैं. इसी बीच आरोपी इरशाद उनके घर पानी पीने के बहाने आता था. उसके हाथ में हमेशा कलावा बंधा रहता था और वह अपना नाम सोनू बताता था. एक दिन उसका भाई अय्यूब और उसका बहनोई दिल्लू उनकी बेटी के साथ बलात्कार कर उसे उठाकर एक गाड़ी में इलाहाबाद ले गए. वहां पर मौलाना से निकाह कराकर उसके 164 के बयान दबाव में कराए गए थे. उन्होंने युवती को धमकी दी थी कि भतीजे को मार देंगे. पीड़ित परिवार ने लखनऊ जाकर डीजीपी ओर मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था. इसके बाद केस दर्ज करने के आदेश दिया गया. उनका कहना है कि लड़की को जबरदस्ती गौमांस खिलाया जाता था.
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2019 में एक बार दर्ज हुआ था केस
वहीं, सीओ बड़ौत आलोक सिंह ने बताया कि साल 2019 में कोतवाली बड़ौत में 184/19 का एक केस दर्ज हुआ था. इसमें एक गांव की लड़की किसी मुस्लिम युवक के साथ चली गई थी और वह बालिग थी. उसने 161 और 164 बयानों के दौरान विवेचना में अपनी सहमति से जाना बताया था. जिसके आधार पर कोर्ट ने उसको लड़के के साथ भेज दिया था. अब एक प्राथना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें धर्म परिवर्तन इत्यादि आरोप इस लड़के के ऊपर लगाए गए हैं. प्रार्थना पत्र पर केस दर्ज कर लिया गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
हिन्दू जागरण मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी
फिलहाल, कोतवाली बड़ौत में पुलिस ने तहरीर के आधार पर गांव मलकपुर कैराना के रहने वाले आरोपी युवक इरशाद, अय्यूब, बिल्लू, महबूब, नौशाद, बिंदा, समीर और मोमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, हिन्दू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
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