बलिया की अदालत ने हत्या के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी
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बलिया की अदालत ने हत्या के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी

बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव में 11 सितम्बर 2015 की रात चंद्रप्रकाश यादव की हत्या कर दी गयी थी. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

बलिया (उ.प्र.): बलिया जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के तीन साल पुराने मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनायी है.अभियोजन पक्ष के अनुसार बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव में 11 सितम्बर 2015 की रात चंद्रप्रकाश यादव को फोन करके घर से बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गयी. मृतक के दादा शिव नारायण यादव ने इस मामले में पांच लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. 
अपर जिला जज नरेंद्र सिंह की अदालत ने कल दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद मुरली मनोहर सिंह, राजेश सिंह तथा अमित सिंह नामक आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दो अन्य आरोपियों हरेंद्र पासी तथा दिनेश सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.

 

(इनपुट भाषा से)

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