न्याय मिलने के बाद मृतका के पिता ने कहा कि आज उनका विश्वास न्याय व्यवस्था पर कहीं ज्यादा बढ़ गया है.
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मोहित गोमत/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा मुकर्रर की है. कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार ने त्वरित इंसाफ के लिए नजीर बताया है. वहीं, जैसे ही सजा के बाद आरोपी को कोर्ट से बाहर ले जाया जाने लगा तो आरोपी की मां जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल पुलिस ने बच्ची का शव आरोपी की निशानदेही पर ईंख के खेत से बोरे में बंद बरामद किया था. 4 अगस्त 2020 को खुर्जा के गांव सीकरी का निवासी पीड़ित अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था. वह अपनी बेटी को घर छोड़ गया था.
आठ साल की मासूम अपनी छोटी बहन के साथ खेत पर जामुन बीनने के लिए गई थी. इसी बीच गांव का अशोक उनकी बड़ी बेटी को भुट्टा खिलाने के बहाने जंगल में ले गया और रेप के बाद हत्या कर शव को ईंख के खेत में फेंक दिया.
फांसी के साथ 1 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया
इस मामले में खुर्जा कोतवाली नगर में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ हत्या और रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने की.
न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अशोक को दोषी पाया. आज आरोपी को फांसी की सजा सुना दी. फांसी के साथ कोर्ट ने एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
न्याय मिलने के बाद मृतका के पिता ने कहा कि आज उनका विश्वास न्याय व्यवस्था पर कहीं ज्यादा बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि 4 अगस्त 2020 को उनकी दोनों बेटियां जामुन बीनने गई थीं. एक वापस घर लौट आई जबकि दूसरी को दरिंदा असोक बहाने से अपने साथ जंगल में लेते गया. इस घटना को अंजाम दिया था.
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