यूपी को मिलेंगे 69 हज़ार प्राइमरी शिक्षक, हफ्ते भर में मिल जाएंगे नियुक्ति-पत्र
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यूपी को मिलेंगे 69 हज़ार प्राइमरी शिक्षक, हफ्ते भर में मिल जाएंगे नियुक्ति-पत्र

टीम-11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती को लेकर अधिकारियों से चर्चा की.  सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक कटऑफ़ लिस्ट बनाकर सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हफ़्ते भर के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सभी को नियुक्ति पत्र जल्द दे दिए जाएं.

 

यूपी को मिलेंगे 69 हज़ार प्राइमरी शिक्षक, हफ्ते भर में मिल जाएंगे नियुक्ति-पत्र

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69 हज़ार प्राइमरी सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है.  हाईकोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री ने टीम-11 के साथ बैठक में नियुक्ति की प्रक्रिया हफ़्ते भर के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि इस प्रक्रिया से होने वाली नियुक्ति से बेसिक शिक्षा विभाग को योग्य शिक्षक मिल सकेंगे.

टीम-11 की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश 
कोरोना वायरस को लेकर रोज़ाना होने वाली टीम-11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती को लेकर अधिकारियों से चर्चा की.  सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक कटऑफ़ लिस्ट बनाकर सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हफ़्ते भर के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सभी को नियुक्ति पत्र जल्द दे दिए जाएं.

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लंबे समय से था फैसले का इंतज़ार
कोर्ट में लंबित चल रहे इस मामले पर फैसले का इंतज़ार लंबे वक्त से चल रहा था. करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के दौर के बाद आखिरकार कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार की तरफ से  तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई. कोर्ट ने कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया था. प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने फैसला देते हुए ये भी कहा था कि जल्द ही सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू की जाए और इसे 3 महीने में पूरा किया जाए. सरकार उसी आदेश के तहत कार्यवाही शुरू कर कर रही है.

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क्या था पूरा मामला?
पिछले साल की शुरुआत में प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 4 लाख 10 हज़ार अभ्यर्थी शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने भर्ती के लिए सामान्य वर्ग में 65 फ़ीसदी और आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक तय किए थे. सरकार के इस फैसले को शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था . हाईकोर्ट में मामले पर लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला राज्य सरकार के हक में दिया गया. शिक्षा मित्र सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कटऑफ बढ़ा दी थी.

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