हत्या मामले में अदालत ने 6 लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का दिया आदेश
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हत्या मामले में अदालत ने 6 लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का दिया आदेश

इससे पहले अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया. अदालत ने अब उनकी पूंजी और संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2013 में यहां हुए दंगों के दौरान हुई हत्या के एक मामले में उसके समक्ष पेश नहीं होने पर छह लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू की है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गौतम ने रवींद्र, प्रह्लाद, बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जीतेंद्र के खिलाफ 16 अप्रैल को आत्मसमर्पण करने के लिए मंगलवार को नोटिस जारी किए.

इससे पहले अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया. अदालत ने अब उनकी पूंजी और संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है. मोहम्मद वसीम द्वारा दायर शिकायत के अनुसार उनके बेटे शाहनवाज की 27 अगस्त 2013 को कवाल गांव में आठ लोगों ने हत्या कर दी थी. 

इसके बाद मुजफ्फरनगर और निकटवर्ती जिलों में तनाव पैदा हो गया था और 60 से अधिक लोग मारे गए थे. 

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