अब वाहनों में अलग से क्रैशगार्ड या बम्फर नहीं लगवा सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 तक का जुर्माना हो सकता है. यूपी पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों में अलग से क्रैशगार्ड /बंफर लगवाना न केवल नियम के विरुद्ध है बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.
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नई दिल्ली: सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी को लेकर उच्चतम न्यायालय और भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अहम आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक अब वाहनों में अलग से क्रैशगार्ड या बंफर नहीं लगवा सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यूपी पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों में अलग से क्रैशगार्ड /बंफर लगवाना न केवल नियम के विरुद्ध है बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.
इसके अलावा तकनीकी परीक्षण में भी यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में क्रैशगार्ड या बंफर की वजह से सर्वाधिक मृत्यु और नुकसान होने के मामले सामने आते हैं. इसीलिए वाहनों में अनावश्यक बम्फर/क्रैशगार्ड लगवाने की पाबंदी लगवाई गई है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5000 तक का जुर्माना भी हो सकता है.
जातिसूचक शब्द लिखवाने पर भी कट रहा है चालान
गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द जैसे राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय, आदि लिखवाने वालों पर भी प्रदेश में शिकंजा कसा जा रहा है. नए आदेश के बाद जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने आदेश दिया है कि जिन वाहनों पर ऐसे शब्द पाए जाएं उनके खिलाफ धारा 177 के तहत चालान या फिर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.
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