चंबल की दस्यु सुंदरी सीमा परिहार किडनैपिंग के मामले में दोषी, कल सुनाया जाएगा फैसला
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चंबल की दस्यु सुंदरी सीमा परिहार किडनैपिंग के मामले में दोषी, कल सुनाया जाएगा फैसला

Up News: उत्तर प्रदेश के चंबल बीहड़ की दस्यु सुन्दरी सीमा परिहार को औरैया की अदालत ने एक मामले में मंगलवार को दोषी पाया. अदालत इस केस में 21 फरवरी को फैसला सुनाएगी.

Seema Parihar

Up News: उत्तर प्रदेश के चंबल बीहड़ की दस्यु सुन्दरी सीमा परिहार को औरैया की अदालत ने एक मामले में मंगलवार को दोषी पाया. इस मामले में न्यायालय बुधवार को फैसला सुनाएगा.

दरअसल, 1994 में कोतवाली औरैया निवासी कृष्ण त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10-15 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके भाई प्रमोद कुमार को ग्राम गढ़िया बक्सीराम से अपहरण कर लिया था. इस मामले में 1994 में मुकदमा दर्ज किया गया था. अपहृत प्रमोद के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें सीमा परिहार समेत 9 आभियुक्तों का नाम दर्ज किया गया था. सभी के खिलाफ मामला चलाया गया और मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया गया. अदालत इस केस में 21 फरवरी को फैसला सुनाएगी.

फूलन देवी बेहमई कांड
उत्तर प्रदेश के कानपूर में चर्चित बेहमई हत्याकांड में 43 साल बाद फैसला आया था. जिसमें एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया था.
दरअसल कानपूर देहात के बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 फूलन देवी ने 20 लोगों को लाइन से खड़ा करके गोली मार कर हत्या कर दी थी. इसी मामले में कुछ दिन पहले फैसला आया था.

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