Prayagraj National Flag Insult Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का एक मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है. जानें क्या है पूरा मामला....
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प्रयागराज: 15 अगस्त को देश भर में 77वें स्वतंत्रता दिवस का धूमधाम से जश्न मनाया गया. एक ओर जहां पूरा देश आजादी के लिए कुर्बान हुए वीर सपूतों को याद कर श्रद्धांजलि दे रहा था. तिरंगे को सलामी दे रहा था. वहीं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई. यहां एक मदरसे में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया. फिलहाल पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम के साथ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला?
मामला होलागढ़ थाना क्षेत्र के दहियांवा का है. यहां गौसिया इस्लामिया जिंतुल उलूम मदरसा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसे में कई अतिथि आए थे. इस दौरान उन्हें मेज पर तिरंगा बिछाकर नाश्ता सौंपा गया. मदरसे में हुए तिरंगे के अपमान का वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. तस्वीरें सामने आते ही हड़कंप मच गया. स्थानीय कारोबारियों ने हंगामा शुरू कर दिया. मामले की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया. पुलिस ने तत्काल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों को चिन्हित किया. इसके साथ ही मदरसा संचालक समेत चार नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
लोगों में आक्रोश
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस संबंध में तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट भी डाला था. इस पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस, डीजीपी और प्रयागराज पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की गई. देखते ही देखते यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई. तिरंगे का अपमान देख लोग आक्रोश में हैं और सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं.
आइये जानते हैं राष्ट्रध्वज का अपमान करने पर क्या कार्रवाई होती है?
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, कुचलते, फाड़ते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करने वाले को तीन साल की जेल या जुर्माना देने का दंड मिल सकता है. व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों ही सजा दी जा सकती है.
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान या तिरस्कार करने पर.
किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभिवादन में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने पर.
भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ फहराने पर.
सशस्त्र बलों या अन्य पैरा सैन्य बलों की अंत्येष्टियों के अलावा प्रयोग करने पर.
किसी व्यक्ति के कमर के नीचे पहनना. रुमाल, नैपकीन में छपवाकर उपयोग करने पर.
किसी प्रतिमा, स्मारक, वक्ता की डेस्क या वक्ता के मंच को ढकने के लिए उपयोग करने पर.
किसी भवन को ढकने के लिए उपयोग करने पर.
राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग को नीचे की ओर प्रदर्शित करने पर.
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