Uttarakhand News: सीएम धामी का एक्शन, उत्तरकाशी ट्रैकिंग हादसे में दर्ज हुई FIR
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Uttarakhand News: सीएम धामी का एक्शन, उत्तरकाशी ट्रैकिंग हादसे में दर्ज हुई FIR

Uttarkashi Trekking Updates: उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सहस्त्रताल ट्रैक पर हुई घटना के मामले में ट्रेकिंग एजेंसी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके सारे... पढ़िए पूरी खबर...

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Uttarkashi News/Hemkant Nautiyal: देवभूमि के उत्तरकाशी में सिल्ला-कुशकल्याण-सहस्त्रताल ट्रैक पर हुई घटना के मामले में संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी के वाणिज्यिक ट्रैकिंग कार्य पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने पाबंदी लगा दी है. पुलिस के द्वारा भी इस मामले में ट्रैकिंग एजेंसी के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस मामले में हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी को व्यावसायिक ट्रैकिंग कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.

11 ट्रैकर्स की हुई थी मृत्यु
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सिल्ला-कुशकल्याण-सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यीय दल के 11 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी. इस घटना को शासन एवं प्रशासन के स्तर पर अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए प्रथम दृष्टया ट्रैकिंग एजेंसी के संचालक द्वारा लारवाही बरते जाने की बात सामने आई है. इसके साथ ही हाई अल्टीट्यूड ट्रैकिंग के नियमों तथा सुरक्षा संबंधी एहतियातों की अनदेखी किए जाने की भी बात जांच में सामने आई है.

एफआईआर हुई दर्ज
पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि इस मामले में हिमालयन कम्पनी व्यू एडवेन्चर कम्पनी के स्वामी के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कर दी गयी है. वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनेरी द्वारा अवगत कराया गया कि कुश-कल्याण ट्रेक मे हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया हिमालयन कम्पनी व्यू एडवेन्चर उत्तरकाशी ट्रेकिंग कम्पनी द्वारा ट्रेकिंग सम्बन्धी शर्तो को पूर्ण किए बिना ट्रेकिंग करने की अनुमति दी गई थी. साथ में ट्रेकिंग यूनिट एवं ट्रेक के सम्बन्ध में पुलिस-प्रशासन को सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी. 

नियमों की की गई अनदेखी
ट्रेकिंग दल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रेकर्स भी थे. किसी की भी मेडिकल की कार्यवाही नही की गई थी. बुजुर्ग व्यक्तियों से कुशकल्याण जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर आवागमन कराया जाना उचित नहीं था. पुलिस द्वारा कोतवाली मनेरी पर समबन्धित ट्रेकिंग कम्पनी हिमालयन कम्पनी व्यू एडवेन्चर उत्तरकाशी के मालिक के विरुद्ध IPC की 304(।), 336 धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है. मामले में आगे की जांच में कार्यवाही जारी है।

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