मारपीट, छेड़खानी मामले में सेवानिवृत्त कर्नल को मिली जमानत
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मारपीट, छेड़खानी मामले में सेवानिवृत्त कर्नल को मिली जमानत

रिटायर्ड कर्नल को घटना वाले दिन हथकड़ी लगाने के मामले में थाने में तैनाती ड्यूटी मुंशी वासिफ अली को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अजय पाल ने निलंबित कर दिया है.

प्रतीकात्मक फोटो.

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर की एक विशेष अदालत ने सेवानिवृत्त कर्नल वीरेंद्र प्रताप सिंह को एडीएम के परिवार से मारपीट, छेड़खानी के मामले में जमानत दे दी है. देर शाम को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में घटना के दौरान का सीसीटीवी फुटेज (फोटो) पेश किया और विभिन्न दलील देते हुए बहस की. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अदालत ने सेवानिवृत्त कर्नल की जमानत मंजूर कर ली. 

अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि सेक्टर-20 थाना पुलिस द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सेवानिवृत्त कर्नल को छेड़खानी, मारपीट और एससीएसटी अधिनियम की संबंधित धारा के तहत गिरफ्तार किया था. रिटायर्ड कर्नल को घटना वाले दिन हथकड़ी लगाने के मामले में 14 अगस्त को थाने में तैनाती ड्यूटी मुंशी वासिफ अली को आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अजय पाल ने निलंबित कर दिया है.

(इनपुट-भाषा)

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