Delhi Metro Liquor Rules: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) पिछले साल जून में एक व्यक्ति को दो सीलबंद शराब की बोतलें साथ ले जाने की अनुमति दी थी. दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए आबकारी नियमों के खिलाफ बताया था.
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Delhi Metro Liquor Rules: दिल्ली मेट्रो में शराब साथ ले जाने वालों को सावधान होने की जरूरत है. दरअसल, अभी तक दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति दो सीलबंद शराब ले जाने की अनुमति थी. अब दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने को लेकर नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है.
दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति
बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) पिछले साल जून में एक व्यक्ति को दो सीलबंद शराब की बोतलें साथ ले जाने की अनुमति दी थी. दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए आबकारी नियमों के खिलाफ बताया था. डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को लेकर जो नियम बनाए हैं, वही मेट्रो में लागू होंगे. आबकारी नियमों के मुताबिक, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा सकते हैं.
दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो संचालन
दिल्ली मेट्रो का संचालन अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हो रहा है. इन शहरों में इनके ही राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे. डीएमआरसी के मुताबिक, अगर आप दिल्ली से दो सीलबंद शराब की बोतलें लेकर यूपी की सीमा में सफर करना है तो आपको पहले से तय कर लेना होगा कि उस राज्य में आबकारी नियम क्या हैं. अगर यूपी में एक ही बोतल शराब साथ ले जाने की अनुमति है तो वह एक ही बोतल साथ ले जा सकेगा.
आबकारी नियमों का पालन होगा
दिल्ली मेट्रो के अफसरों ने स्पष्ट कर दिया कि हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं. दिल्ली मेट्रो यूपी और हरियाणा बार्डर पर चक्कर लगाती है. ऐसे में जिस राज्य में आप जा रहे हैं, वहां के आबकारी नियमों का पालन करना होगा. अगर किसी राज्य में एक बोतल शराब की साथ ले जाने के आबकारी नियम हैं तो एक ही बोतल साथ में ले जाकर दिल्ली मेट्रो में सफर कर सकेंगे.
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