अदालत ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तीन दिन का समय दिया है.
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लखनऊ: वन्यजीव शिकार मामले में आरोपी गोल्फर ज्योति रंधावा ने जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का दरवाजा खटखटाया है. रंधावा और उनके दोस्त महेश विराजदार को कतर्नियाघाट अभयारण्य से गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तीन दिन का समय दिया है. सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की गई है.
न्यायमूर्ति मोहम्मद फ़ैज़ आलम खान की पीठ ने रंधावा की जमानत याचिका पर उक्त निर्देश दिया. वन्य जीव शिकार के आरोपी रंधावा खुद को निर्दोष बता रहे हैं.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में कतर्नियाघाट में शिकार खेलने के आरोप में गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा और उनके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से एक .22 राइफल भी बरामद की थी. मोतीपुर वन्य क्षेत्र अंतर्गत खपरा वन चौकी के समीप जंगल के पास वन विभाग ने एक जापानी गाड़ी HR26 DN 4299 को जंगल से गुजरता देखा संदेह के आधार पर जब वन विभाग की टीम ने गाड़ी की तलाशी ली, तो वन विभाग टीम ने गाड़ी में दो शिकारियों को हथियार, जंगली जानवर की खाल और जंगली मुर्गा के साथ पकड़ा. पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति रंधावा और महाराष्ट्र के सोला के रहने वाले आर्मी कैप्टन महेश ब्रजाधार के रूप में हुई थी.
जंगली सुअर की खाल, एक मृत जंगली मुर्गा, .22 राइफल ब्लेसर जर्मनी, तीन खाली कारतूस व 80 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, बैनाकूलर एचडी दूरबीन, रेंज फाइंडर, दो मोबाइल, सर्चलाइट टार्च के साथ पुलिस को 36 हजार 6 सौ भारतीय रुपए बरामद हुए थे. वनक्षेत्राधिकारी के साथ रेंज स्टाफ और एसटीपीएफ के जवानों ने ये कार्रवाई की. आपको बता दें कि गोल्फर ज्योति रंधावा फिल्म अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह के पूर्वपति हैं.