वाहनों के अस्थाई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, अब वाहन स्वामी को गाड़ी खरीदने पर स्थाई नंबर मिलेगा. इसको लेकर तैयारियां की जा रही है. इस महीने के अंत तक यह व्यवस्था लागू की जा सकती है.
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लखनऊ: प्रदेश में वाहन खरीदने के बाद पंजीयन की व्यवस्था को आसान करने की कोशिश की जा रही है. नए नियमों के मुताबिक अब वाहनों का अस्थाई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, अब वाहन स्वामी को गाड़ी खरीदने पर स्थाई नंबर मिलेगा. इसको लेकर तैयारियां की जा रही है. इस महीने के अंत तक यह व्यवस्था लागू की जा सकती है.
अभी तक क्या है व्यवस्था
दरअसल अभी तक अगर कोई नई व्यक्ति जिस जिले का रहने वाला है उसके छोड़कर किसी अन्य जिले से वाहन खरीदता है तो उसे अस्थाई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. अस्थाई रजिस्ट्रेशन की वैधता एक महीने की होती है. इससे पहले वाहन स्वामी को अपने गृह जिले में इसका स्थाई रजिस्टेशन कराना होता है. इसके लिए जहां से गाड़ी खरीदने से संबंधित जिले से एनओसी भी लेनी पड़ती है.
होगा ये बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए बदलाव के तहत अब वाहन मालिक को अस्थाई पंजीकरण नहीं कराना होगा. उसे सीधा स्थाई नंबर मिलेगा. अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो पूरे लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी. क्योंकि अभी लोगों को स्थाई पंजीकरण के लिए डीलर से लेकर एआरटीओ ऑफिस तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं. जानकारी के मुताबिक बदलाव के लिए पोर्टल में भी बदलाव किए जाएंगे. इसमें वाहन स्वामी को इलेक्ट्रानिक रूप में पंजीयन चिह्न मिलेगा.
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