HC ने क्वॉरंटीन पूरा करने वालों को छोड़ने के दिए आदेश, UP सरकार ने बताया- अब किसी सेंटर में नहीं है कोई जमाती
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HC ने क्वॉरंटीन पूरा करने वालों को छोड़ने के दिए आदेश, UP सरकार ने बताया- अब किसी सेंटर में नहीं है कोई जमाती

जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने कहा कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है या जिनके क्वॉरंटीन की मियाद पूरी हो चुकी है, उन सभी को घर या वो जहां जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाए.

फाइल फोटो

मो. गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि जमातियों समेत क्वॉरंटीन की मियाद पूरी कर चुके सभी लोगों को छोड़ दिया जाए. वहीं, सरकार ने कोर्ट में बताया कि अब कोई भी जमाती उत्तर प्रदेश के किसी भी क्वॉरंटीन सेंटर में नहीं है. दरअसल, कोर्ट में सोमवार को क्वॉरंटीन सेंटर्स में रोके गए तब्लीगी जमात के लोगों के एक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट के वकील शाद अनवर की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने कहा कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है या जिनके क्वॉरंटीन की मियाद पूरी हो चुकी है, उन सभी को घर या वो जहां जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाए. मियाद पूरी होने के बाद भी क्वॉरंटीन सेंटर में लोगों को रखना संविधान के अनुच्छेद 221 के तहत मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि संविधान के संरक्षक के रूप में गलत होने पर कोर्ट को ऐसे मामलों में दखल देने का अधिकार है.

कोर्ट के उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि हर जिले में ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग के लिए 3 सदस्यीय कमिटी गठित की जाए. यह कमिटी क्वॉरंटीन की मियाद पूरी कर चुके सभी लोगों को उनके घर भेजे जाने के इंतजामों की मॉनिटरिंग करेगी. तीन सदस्यीय मॉनिटरिंग कमिटी जिलों के क्वॉरंटीन सेंटर्स के इंतजामों को भी देखेगी और वहां बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराएगी. कमिटी क्वॉरंटीन सेंटर्स में रह रहे लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर कराए जाने के भी उपाय देगी. हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश का पालन कराने के लिए कहा है.

आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के वकील शाद अनवर की पीआईएल में कहा गया था कि यूपी के मैनपुरी समेत कई जगहों पर तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों को मियाद पूरी हो जाने के बावजूद क्वॉरंटीन सेंटर्स में रखा गया है. जिस पर यूपी सरकार ने माना था कि मैनपुरी में 30 लोगों को रोककर रखा गया था, क्योंकि उनके परिवार वाले कुछ दिन तक उन्हें साथ ले जाने को राजी नहीं थे, हालांकि बाद में सबको छोड़ दिया गया.

यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामे के साथ एक चार्ट जारी कर तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों का आंकड़ा भी जारी किया है. यूपी सरकार ने बताया कि सूबे में जमात से जुड़े 3001 भारतीयों और 325 विदेशी नागरिकों को क्वॉरंटीन सेंटर्स में रखा गया था. इनमें से 21 भारतीयों और 279 विदेशियों को मुकदमा दर्ज होने की वजह से बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. क्वॉरंटीन सेंटर्स में रखे गए बाकी 2979 भारतीयों और 46 विदेशी जमातियों को क्वॉरंटीन की मियाद पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया था.

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