केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए Essential Services के साथ कुछ और सेक्टर्स में कल से काम की शुरुआत होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी.
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लखनऊ: 3 मई तक के लए लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 अप्रैल यानी सोमवार से शर्तों के साथ छूट देने जा रही है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए Essential Services के साथ कुछ और सेक्टर्स में काम की शुरुआत होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी.
सरकारी दफ्तर खुलेंगे
- यूपी के सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे, समूह 'क' और 'ख' के कर्मचारी आएंगे. जबकि समूह 'ग' और 'घ' के एक तिहाई कर्मचारी मौजूद रहेंगे.
- जिला प्रशासन और ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिक को बुलाया जाएगा
- इमरजेंसी सर्विसेज के तहत आने वाले विभाग बगैर किसी प्रतिबंध के पहले की तरह अपने काम करते रहेंगे
- हॉटस्पॉट में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से अलग से निर्णय लिया जाएगा
- 9 प्रकार के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति है
- स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति
- वस्त्र उद्योग परिधान को छोड़कर, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलों को चलाने की अनुमति
- कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी चलेंगे
- पहले चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों की संख्या के साथ चलाने की अनुमति
- केवल इकाइयों को चलाने की अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई
- प्रधान, प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं
- हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां चलाने की अनुमति लागू नहीं होगी
- औद्योगिक परिसर स्थल का गाइड लाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा
- श्रमिकों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग थर्मल स्कैनर से की जाए
- इकाई पर सैनिटाइजर, मास्क, पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश
- जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग गाइडलाइन पालन कराएगा सुनिश्चित
- किसी भी कर्मी को संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को करना होगा सूचित
इन पर रहेगा प्रतिबंध
- लॉकडाउन में पहले की तरह समस्त घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, अंतर्जनपदीय अंतरराज्य मूवमेंट बंद रहेगा
- सभी शैक्षणिक संस्थाएं, ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टिट्यूट नहीं खुलेंगे
- औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां जिसकी अनुमति को छोड़कर बाकी सब बंद रहेंगे
- हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की अनुमति नहीं रहेगी यानी होटल्स भी बंद रहेंगे
- टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कैब सर्विस बंद रहेंगी
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरनेट पार्क, असेंबली हॉल बंद रहेंगे
- सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक संस्कृति धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे
- मृतकों के अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्ति शामिल होंगे
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किसानों और सामाजिक वर्ग को राहत
- सरकार ने किसानों और कृषि से संबंधित तमाम गतिविधियों में छूट दी
- सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से क्रियाशील बनी रहेंगी
- अनाजों की खरीद भी होगी और जो एजेंसीज इसमें लगी है वह भी किसानों तक पहुंच सकती हैं
- कृषि मशीनरी की दुकानें और इनके स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानें भी खुले रहेंगे
- फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर भी खुले रहेंगे
- फसलों की कटाई बुवाई आदि से संबंधित कृषि मशीनें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का आवागमन राज्य के अंदर बाहर जारी रहेगा
- सरकार ने मछली पालकों को भी राहत दी है
- मछली पकड़ने के लिए नदी या समुद्र में जाने पर कोई रोक नहीं. उनकी पैकेजिंग कोल्ड चैन और बिक्री पर कोई रोक नहीं
- हैचरी चारा संयत्र और मछली की बिक्री जारी रहेगी
- पशुपालकों को भी राहत- पोल्ट्री फॉर्म, पशुपालन फॉर्म का संचालन जारी रहेगा
- गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन रहेगा
- वित्तीय क्षेत्र में भी तमाम गतिविधियों को राहत दी गई
- बैंक की शाखाएं ATM और इसका संचालन जारी रहेगा
सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ छूट
- दिव्यांग बच्चे, मानसिक रूप से कमजोर लोग, वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित, महिलाएं, विधवाओं के लिए गृह चलाने वालों का संचालन जारी रहेगा
- आंगनबाड़ियों का संचार भी चलेगा साथ ही ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी
- मनरेगा के तहत कामों को भी अनुमति दी गई
- सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र भी खुले रहेंगे
- माल एवं वस्तुओं के यातायात और उनके लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति भी रहेगी
- इसके अलावा निर्माण से संबंधित गतिविधियां भी कुछ शर्तों के साथ शुरू होंगी
- औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण क्षेत्रों में जैसे नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्रों के बाहर लागू होंगे
- एक्सप्रेस-वे, हाई-वे सड़क, सिंचाई परियोजना, भवन, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग शामिल
- रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं भी शुरू होंगी
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