उत्तर प्रदेश में सड़क पुलिस और नगर निगम 10 रुपये से लेकर 10000 तक का चालान लगा सकती है.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सीमाएं मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और नेपाल से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी से सड़क पर सफर करते हुए यूपी में एंट्री कर रहे हैं, तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. क्योंकि यूपी में योगी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर काफी सख्त है. कई ऐसे नियम हैं, जिनका अगर आप पालन नहीं करते हैं, तो लंबा चालन कट सकता है. गलती बड़ी हुई, तो जेब से 10000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं...
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1. अगर आप सड़क पर चलते वक्त गुटखा या पान खाकर थूकते हैं, तो नगर निगम आपका 500 रुपये का चालान काट देगा. वहीं, बड़े शहरों में 1000 रुपये तक के चालन की व्यवस्था है.
2. अगर आप बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं, तो उसे सीट बल्टे (चाइल्ड कार सीट) लगाना अनिवार्य है. वर्ना 1000 रुपये का चालान कट जाएगा. अगर खुद भी नहीं लगाया है, तो 1000 रुपये या उससे अधिक देने होंगे.
3. बाइक पर ट्रिपलिंग कर रहे हैं और बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं, तो भी 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
4. कुछ मामलों में फाइन 500 से लेकर 1500 रुपये तक है. जैसे बिना इंडीकेटर दिए गाड़ी मोड़ना. फुट बोर्ड पर गाड़ी खड़ी करना. गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना. किसी दूसरे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना. गाड़ी पर जातिवादी सूचक शब्द लिखने वालों पर भी 500 से लेकर 1500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
5. वहीं, सबसे कम जुर्माना सड़क के किनारे पर पेशाब करने पर है. अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं, तो 10 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि, पहले इस मामले में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था.
6. कुछ ऐसे भी चीजें हैं, जिन पर 10000 रुपये तक का जुर्माना लग जाता है. जैसे प्रेशर हॉर्न बजाना. एंबुलेंस को आगे जाने के जगह न देना. वहीं, अगर दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो पहली बार 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1000 हजार का जुर्माना लगाया जाता है.
कुल मिलकार मामला ये है कि यूपी की सड़कों पर अगर कायदे में रहेंगे, तो फायदे में रहेंगे!
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