HC Notice: ये विज्ञापन करके फंसे शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
HC Notice: शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस भेजा गया है. ये नोटिस पान मसाला कंपनियों के Add के मामले में जारी किया गया है.
Pan Masala Ad Case: गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में फिल्मी अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है. यह नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के दायर जनहित याचिका के बाद जारी किया गया है. नोटिस जारी की सूचना हाईकोर्ट को दी गई है. यह भी कहा गया कि उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है तो यह याचिका खारिज कर दी जाए. इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तारीख निर्धारित कर दी है. यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर पारित किया.
इस अपील को खारिज करने की भी अर्जी
केंद्र सरकार ने लखनऊ पीठ से अवमानना याचिका पर इस अपील को खारिज करने की भी अर्जी दी. जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने इस अवमानना याचिका को पारित किया है. इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तारीख मुकर्रर की गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई में केंद्र की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया गया है
अक्षय,शाहरुख और अजय को लीगल नोटिस
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर पारित किया. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने जो जनहित याचिका दाखिल की थी, उस पर 22 सितम्बर 2022 को दो सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया था. जिसके अनुसार एक्टर्स को गुटखा कम्पनियों का प्रमोशन किए जाने के मामले में यदि याची हलफनामा देता है तो उस पर विचार कर जल्दी सुनवाई की जाए. याची की दलील थी कि इस आदेश को मानकर उसने 15 अक्टूबर 2022 को ही हलफनामा भेजकर कार्रवाई की मांग की थी. आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि गुटखा कंपनियों का विज्ञापन करने वाले एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जानी है. उन्हें देश के सर्वोच्च पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया. वे गुटखा विज्ञापन के जरिए गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं.
कारण बताओ नोटिस
इस पर कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट सेक्रेट्री और मुख्य आयुक्त, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अवमानना नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से डिप्टी सॉलिसीटर जनरल ने 16 अक्टूबर के नोटिस की कॉपी पेश की. बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.
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