Lucknow News: मंगलवार को लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें कि दाखिल खारिज कराने की फीस और ई रिक्शा चालकों के संबंध में नियमों को लेकर फैसले हुए. जहां दाखिल खारिज कराना सस्ता हुआ है वहीं रिक्शा के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है.
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Lucknow Nagar Nigam: लखनऊ नगर निगम सीमा में अब दाखिल खारिज कराने के लिए 10 हजार रुपए खर्च करने होंगे. इससे पहले तक संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता था. नगर निगम के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी. आज नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें कि यह फैसला लिया गया. शुल्क 5 स्लैब में बांटा गया है. नया शुल्क तुरंत लागू किया जाएगा.
पांच स्लैब इस प्रकार हैं: 30 लाख से ज्यादा की सपंत्ति के लिए 10 हजार रु., 30 लाख तक की संपत्ति के लिए 9500 रु. , 20 लाख तक की संपत्ति के लिए 7500रु. , 10 लाख तक की संपत्ति के लिए 5500 रु,. 5 लाख तक की संपत्ति के लिए 3500 रु. हालांकि माना जा रहा है कि इससे नगर निगम के राजस्व में कमी आएगी. लेकिन दाखिल खारिज की फीस को लेकर लोग सवाल कर रहे थे. काफी समय से निगम सोच रहा था यह फैसला ले लेकिन अब अंतिम फैसला हो गया है.
इसके साथ ही ऑटो , रिक्शा और ई रिक्शा पर लाइसेंस फीस ली जाती रहेगी. शहर के अंदर जो भी टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे सभी को लाइसेंस बनाना होगा. बिना लाइसेंस के किसी को रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं होगी. बता दें कि इससे पहले लाइसेंस को लेकर सख्त नियम नहीं थे लेकिन अब लाइसेंस और इससे जुड़ी फीस को लेकर सख्ती बरती जाएगी.
यही नहीं बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा. आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जाता था और चालक वाहन चलाने लगते थे लेकिन अब लाइसेंस अनिवार्य हो गया है. लाइसेंस सिर्फ एक साल का बनेगा इसके बाद इसे रिन्यू कराना होगा. ई रिक्शा चालक 800 रु में, टेंपो चालक हजार रु. में , ऑटो वाले 800 रु में और मालवाहक गाड़ियां भी 800 रु. में लाइसेंस बनवा सकेंगे.
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