UP Bulldozer action: बुलडोजर पर 'सुप्रीम ब्रेक' लगते ही विपक्ष हमलावर, यूपी उपचुनाव के पहले हाथ लगा नया हथियार
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UP Bulldozer action: बुलडोजर पर 'सुप्रीम ब्रेक' लगते ही विपक्ष हमलावर, यूपी उपचुनाव के पहले हाथ लगा नया हथियार

Bulldozer Action News: बुलडोजर पर 'सुप्रीम ब्रेक' लगते ही विपक्ष सरकार हमलावर हो गया है. बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आइए जानें नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है.

Supreme Court decision on Bulldozer Action

Supreme Court decision on Bulldozer Action: बुलडोजर पर 'सुप्रीम ब्रेक' लगते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है. बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की जिसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास यूपी उपचुनाव के पहले बड़ा हथियार हाथ लग गया है. इस बारे में तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है. बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नेताओं ने कहा आइए जानें. 

नेताओं की प्रतिक्रिया
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करने पर उत्तर प्रदेश में नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है.
ओम प्रकाश राजभर
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है, सरकार भी करती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भी करता है. राजभर ने कहा कि किसी का घर गिराने का सरकार का इरादा नहीं है. किसी अपराधी ने अगर अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसको खाली भी कराया जाता है. उन्होंने कहा कि कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान सरकार नहीं गिराती..."

कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी 
कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ.

मायावती का बयान
मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि- माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले और तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित और जनकल्याण का सही और सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी. मायावती ने कहा कि अब बुलडोजर का छाया आतंक जरूर समाप्त होगा.

बड़ी टिप्पणी 
दरअसल, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की है और इस बारे में गाइडलाइंस भी कोर्ट ने जारी कर दी. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा कि बुलडोजर कार्रवाई अपराध की सजा नहीं है. मनमाने तरीके से किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए ये जरूरी है.

सजा देना न्यायपालिका के हाथ में 
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई कि अगर कोई आरोपी है तो उसका घर नहीं तोड़ सकते, किसी का दोषी होना भी घर गिराने का आधार नहीं हो सकता. दोषी साबित होने पर न्यायपालिका के हाथ में सजा सुनाना होता है.

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आज़ाद का बयान
'बुलडोज़र कार्रवाई' को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आज़ाद ने कहा, "ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं... मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं."

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा?
लखनऊ: बुलडोजर कार्रवाई' को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं. इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं... अजय राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं...हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं."

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