दलितों के घर फूंकने के मामले में CM योगी की सख्ती के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, थानाध्यक्ष लाइन हाजिर
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दलितों के घर फूंकने के मामले में CM योगी की सख्ती के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

मुख्य आरोपियों में से एक जावेद सिद्दीकी की राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है, बताया जा रहा है कि आरोपी खुद समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है.

जावेद सिद्दीकी पर बस्ती फूंकने के लगे हैं आरोप

अजीत सिंह/जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में दलितों के घर फूंकने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपियों में से एक जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं नूर आलम समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जारी है. उधर, थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है. साथ ही मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में बच्चों के विवाद में भिड़े दो पक्षों के बाद दलितों के घर फूंकने की घटना पर सीएम योगी ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वहीं, इस बीच पुलिस की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपियों में से एक जावेद सिद्दीकी की राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है, बताया जा रहा है कि आरोपी खुद समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है.

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वहीं, सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से 10 लाख 26,450 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है. साथ ही पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुन्य 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सीएम ने साथ ही कहा है कि 7 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए.

दरअसल, भदेठी गांव में मंगलवार को बकरी और भैंस चराने को लेकर हुए बच्चों के विवाद में दो पक्ष आमने-सामने आए गए, दोनों में जमकर मारपीट हुई. इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन छप्परों में आग लगा दी गई. जिसकी सूचना लगते ही पुलिस, दमकल विभाग दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया. जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सहायता देने के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोषा दिलाया.

मामले में 57 नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506, 436, 427, 429, 34, 188, 269 के अलावा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7, एससी/एसटी एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनयिम 1984 की धारा 3, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनयिम 2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया है.

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