यह मामला करीब साढ़े तीन साल पुराना है, जिसमें पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. पीड़ित केवल 9 साल की थी.
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मथुरा: मथुरा जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में पीड़िता के ताऊ के बेटे को सात साल जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय वकील वीरेंद्र कुमार लवानिया ने कहा कि यह मामला वृंदावन थाना क्षेत्र के एक गांव की है. गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने करीब साढ़े तीन साल पहले स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज कराया था कि उसके जेठ के बेटे ने उनकी नौ साल की बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है.
पीड़ित महिला ने कहा कि उसके जेठ का बेटा रिंकू उसकी बेटी पर जो रिश्ते में उसका भाई लगता है, पर बुरी नजर रखता है. वह मौका पाकर लगातार उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहता है. उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है. 14 जनवरी की शाम को रिंकू ने उसकी बेटी को जबरदस्ती घर में घुसकर पकड़ लिया और रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.
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अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि पोक्सो की विशेष अदालत में अपर जिला जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इस मामले की सुनवाई की. उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई तथा 25 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया. जज के आदेश के अनुसार यह राशि पीड़िता को सौंपी जाएगी. इसके लिए सरकार को भी निर्देश जारी किए गए हैं.
(इनपुट-भाषा)