गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला जेल रोड निवासी आरिफ रजा ने सपा सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था.
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रामपुर: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से राहत मिली है. पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों को MP/MLA स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन अभी जेल से बाहर आने में समय लग सकता है क्योंकि वो धोखाधड़ी सहित कई और मामलों में कानूनी कार्रवाई झेल रहे हैं.
दरअसल, गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला जेल रोड निवासी आरिफ रजा ने सपा सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने सांसद आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला, भाई शरीफ अहमद समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसी मामले में कोर्ट ने पहले आजम खान और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन, आज कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी.
कोर्ट में आजम खान का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध क्राइम नम्बर 586 में धारा 307 के तहत थाना गंज में एफआईआर दर्ज की गई थी. आजम खान के पड़ोसी आरिफ खान ने मारपीट का आरोप लगाया था. आज इस मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रेगुलर बेल मंजूर कर ली है. उन्होंने बताया कि शत्रु संपत्ति के मामले में भी जमानत पर बहस लगातार दो दिन चली, अब आर्डर आना बाकी है.