मुजफ्फरनगर दंगे: चश्मदीद की हत्या के मामले में आरोपी की संपत्ति कुर्क
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मुजफ्फरनगर दंगे: चश्मदीद की हत्या के मामले में आरोपी की संपत्ति कुर्क

खतौली के थानाध्यक्ष हरशरण शर्मा ने बताया कि मामले के सात आरोपियों में से एक सहदेव की संपत्तियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम की अदालत के आदेश के बाद कुर्क किया गया है.

फाइल फोटो

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगों के दौरान अपने दो भाइयों की हत्या के चश्मदीद गवाह अशफाक की हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की संपत्तियों को अधिकारियों ने कुर्क कर लिया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

खतौली के थानाध्यक्ष हरशरण शर्मा ने बताया कि मामले के सात आरोपियों में से एक सहदेव की संपत्तियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम की अदालत के आदेश के बाद कुर्क किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले में छह अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके हैं. सहदेव अभी फरार चल रहा है. 

पुलिस ने बताया कि अशफाक 2013 में दंगों के दौरान अपने भाई नवाब और शाहिद की हत्या का चश्मदीद था. माना जा रहा है कि मामला वापस नहीं लेने पर उसकी 11 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

मुजफ्फरनगर और उसके आस पास के जिलों में अगस्त और सितंबर 2013 में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी जबकि 40 हजार से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था.

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