UP Nagar Nikay Chunav 2023: निकाय चुनाव में BJP के ज्यादातर महापौर का टिकट कटने के संकेत, देखें LIST
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UP Nagar Nikay Chunav 2023: निकाय चुनाव में BJP के ज्यादातर महापौर का टिकट कटने के संकेत, देखें LIST

UP Nagar Nikay Chunav 2023 : सूत्रों के मुताबिक, आगामी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी कई मौजूदा महापौर का टिकट काट सकती है. बता दें कि पिछली बार बीजेपी ने 14 नगर निगम में मेयर सीट जीती थी.  

UP Nagar Nikay Chunav 2023

UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनैतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. इसी बीच भगवाटिक सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि भाजपा अपने मौजूदा मेयर्स का टिकट काट सकती है. बीजेपी मेयरों के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन कर रही है. पार्टी अपने 14 में से 11 मेयर प्रत्याशी बदल सकती है. 

इन मौजूदा मेयर्स का कट सकता है टिकट 
सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ से संयुक्ता भाटिया का टिकट कटेगा. वाराणसी में मृदुला जायसवाल के टिकट पर संकट है. अयोध्या में ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कटना तय माना जा रहा है. वहीं, कानपुर में प्रमिला पांडेय को भी टिकट नहीं मिलेगा. गोरखपुर से सीताराम जायसवाल का टिकट कटेगा. कई सीटों पर आरक्षण बदलने से इन सीटों पर मौजूदा मेयरों के टिकट पर संकट छाया है. हालांकि, प्रयागराज में अभिलाषा गुप्ता नंदी का टिकट नहीं कटेगा. वह मेयर पद के लिए प्रत्याशी रहेंगी.   

कब है निकाय चुनाव?
यूपी में निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है. इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. यूपी में दो चरणों में चुनाव होगा. 9 -9 मंडलों में अलग-अलग चुनाव कराए जाएंगे. पहला चरण 4 मई और दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होगा. 13 मई को मतगणना होगी. नामांकन आज यानी 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है. वहीं, नाम वापसी 20 अप्रैल तक हो सकेगी.

चुनाव प्रचार में प्लास्टिक, पॉलिथीन प्रतिबंधित 
निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान प्लास्टिक व पॉलिथीन से बनी चुनाव सामग्री के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. निर्वाचन आयोग ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं. दरअसल, चुनाव प्रचार में कई बार प्रत्याशी पॉलिथीन या प्लास्टिक से बने पोस्टर, बैनर छपवाते हैं क्योंकि ये सस्ते और टिकाऊ  होते हैं. वहीं, चुनाव के दौरान उम्मीदवार सरकारी विमान या सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. न ही प्रचार में जाने वाले नेता सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे.  

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