मई महीने में अमनमणि त्रिपाठी सहित 10 लोगों को केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए स्पेशल पास जारी हुआ था.
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नैनीताल: हाईकोर्ट ने UP के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लॉकडाउन पीरियड में स्पेशल पास देने के मामले को निस्तारित कर दिया है. साथ ही चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले में DGP और मुख्य सचिव को कार्रवाई कर 31 जुलाई तक कोर्ट को बताने का आदेश दिया है.
दरअसल, मई महीने में अमनमणि त्रिपाठी सहित 10 लोगों को केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए स्पेशल पास जारी हुआ था. उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म के लिए इन धामों में जाने की अनुमति दी गई थी. जिसके खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
याचिकाकर्ता ने स्पेशल पास देने पर उठाए थे सवाल
देहरादून निवासी उमेश शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधायक अमनमणि त्रिपाठी को स्पेशल पास दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे. याचिकाकर्ता ने अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश और देहारादून जिलाधिकारी पर लॉकडाउन नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाया था.