उत्तर प्रदेश में फिर लागू होंगे नए प्रतिबंध, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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उत्तर प्रदेश में फिर लागू होंगे नए प्रतिबंध, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए योगी सरकार लगातार कारगर कदम उठा रही है. इस जानलेवा वायरस को रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं.

फाइल फोटो

विशाल सिंह/लखनऊ :  कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए योगी सरकार लगातार कारगर कदम उठा रही है. इस जानलेवा वायरस को रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश में शुक्रवार यानी कल रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक नए नियम लागू रहेंगे

 इन नियमों का करना होगा पालन

-मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी के आदेश के मुताबिक, सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे. आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी.

-इस अवधि में सभी आवश्यक सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाएं और राशन की दुकानें खुली रहेंगी. रेलवे का आवागमन भी पूरी तरह से जारी रहेगा. रेल से आने वाले यात्रियों को घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सड़क परिवहन द्वारा व्यवस्था की जाएगी.

-शासनादेश के मुताबिक, 10, 11, 12 जुलाई को सफाई, सैनिटाइजेशन और पेयजल के लिए अभियान चलाया जाएगा. अभियान में शामिल अधिकारी प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे.

-सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्यक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चलाया जाएगा.

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-अवधि में एक्सप्रेस-वे, बड़े, पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े प्रोजेक्ट और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे.

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