गौतमबुद्ध नगर के जिला जेल अधीक्षक को नहीं मिली SC से राहत, NBW का आदेश रहेगा जारी
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गौतमबुद्ध नगर के जिला जेल अधीक्षक को नहीं मिली SC से राहत, NBW का आदेश रहेगा जारी

Supreme court: बुधवार (18 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए 23 सितंबर को नोएडा जेल सुपरिटेंडेंट को पेश होने का दिया आदेश दिया था. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) के जेल सुपरिटेंडेंट (Jail Superintendent) को राहत देने से इनकार किया है. जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (NBW) का आदेश जारी रहेगा. बुधवार (18 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए 23 सितंबर को नोएडा जेल सुपरिटेंडेंट को पेश होने का दिया आदेश दिया था. 

दरअसल, जेल अधीक्षक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक आरोपी को जेल से रिहा कर दिया था. इसके बाद जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की ​​याचिका दाखिल की गई है. दरअसल, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया है कि उसने पहले एक आपराधिक मामले में आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि अगर वह अभी भी हिरासत में है तो अगले आदेश तक आरोपी को जेल से रिहा न किया जाए. बाद में 3 दिसंबर, 2018 को शीर्ष अदालत ने आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया.

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याचिकाकर्ता ने कहा है कि पिछले साल दिसंबर में आदेश के बाद जेल अधीक्षक ने ट्रायल कोर्ट से आरोपी के लिए एक नया जेल हिरासत वारंट मांगा, लेकिन इंतजार किए बिना जेल अधीक्षक ने आरोपी को जेल से रिहा कर दिया था. 

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