मुजफ्फरनगर CAA हिंसा: सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 53 दोषी, वसूले जाएंगे 23 लाख से ज्यादा
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मुजफ्फरनगर CAA हिंसा: सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 53 दोषी, वसूले जाएंगे 23 लाख से ज्यादा

 मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने हिंसा फैलाने के लिए 53 लोगों को दोषी पाया है.

नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. सीएम योगी के आदेश के बाद सर्वाजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने हिंसा फैलाने के लिए 53 लोगों को दोषी पाया है.

दरअसल, पिछले दिनों अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 57 लोगों को नोटिस जारी किया था, और नुकसान के लिए पुलिस और सरकारी विभागों से रिपोर्ट मांगी थी. जिस पर आज सभी ने अपना जवाब दाखिल किया. इस दौरान कोर्ट ने 53 लोगों द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया. पैनल ने 53 लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया. जबकि पूछताछ के बाद 4 लोगों के खिलाफ जारी नोटिस को वापस ले लिया है.

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद एडीएम अमित सिंह ने राजस्व विभाग को दोषियों से 23,41,290 रुपये एकत्र करने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान करोड़ों रूपये की सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था. जिसके बाद 51 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. जबकि 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

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