गाजीपुर: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा
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गाजीपुर: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा

सजा होने के पहले तक आरोपी की जमानत नहीं हुई. शासकीय अधिवक्ता ने बताया, कि पास्को कोर्ट के न्यायाधीश रिजवानुल हक ने उम्र कैद का फैसला सुनाया है. सूचना के मुताबिक बच्ची ने न्यायालय में आरोपी को पहचान लिया.

फाइल फोटो

गाजीपुर: गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी सुरेश राजभर को आज उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 70 हजार का अर्थदंड भी ने लगाया है. यह मामला जनपद के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है.

आपको बता दें, कि जून 2016 को यह मामला सामने आया था, जिसमें बच्ची के साथ आरोपी ने बलात्कार किया था और बलात्कार के बाद बच्ची खेत में खून से लथपथ पायी गई थी. 3 वर्षीय मासूम बच्ची रात के समय अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपी ने उसे उठा लिया और सूरजमुखी के खेत में ले जाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया. पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तब ये एक ब्लाइंड केस था, और आरोपी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन विवेचक राजेश त्रिपाठी ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी जिसका परिणाम हुआ कि आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 

गौरतलब है कि, सजा होने के पहले तक आरोपी की जमानत नहीं हुई. शासकीय अधिवक्ता ने बताया, कि पास्को कोर्ट के न्यायाधीश रिजवानुल हक ने उम्र कैद का फैसला सुनाया है. सूचना के मुताबिक बच्ची ने न्यायालय में आरोपी को पहचान लिया. न्यायाधीश ने इस केस में सुनवाई की आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई. जिसके बाद आरोपी कोर्ट में ही रो पड़ा. 

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