Ziaur Rahman Barq News: इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क को फौरी राहत मिल गई है. अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. गिरफ्तारी से बचने के लिए जियाउर्रहमान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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Allahabad High Court: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है. 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं होने के चलते गिरफ्तारी नहीं होगी. हाईकोर्ट ने मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज किया है. कोर्ट ने कहा मामले में विवेचना जारी रहेगी. 24 नवंबर को सम्भल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा. सम्भल सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत कई अन्य आरोपी बनाए गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद सांसद गिरफ्तारी से बच गए हैं.हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान को राहत दी है.
हाई कोर्ट में याचिका
हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बर्क ने संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधानिकता को चुनौती दी थी. इस याचिका में एफआईआर रद्द करने के साथ ही अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई. बता दें कि संभल सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ संभल थाने में हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है. ये एफआईआर 24 नवंबर को हुई हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में सांसद के खिलाफ नामजद की गई थी.
24 नवंबर को संभल में भड़की थी हिंसा
संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी.कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था. कोर्ट ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया था कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था. 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे किया गया. इस दौरान हिंसा भड़क उठी. इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए थे. कई गिरफ्तारियां भी हुईं. इनमें संभल सांसद बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है.
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