Rampur: इस मामले पर शुक्रवार (20 सितंबर) को जांच के बाद गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. एफआईआर में धारा 420, 447 औरर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2) ख भी लगाया गई है.
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रामपुर: रामपुर (Rampur) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आजम खान ( Azam Khan) की मुसीबतें बढ़ गई है. अब उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान (Adeeb Azam Khan) समेत 37 लोगों पर जमीन कब्जाने (Land Capture) के आरोप लगने पर मुकदमा दर्ज किया है. ये रामपुर जेल (Rampur Jail) के पीछे स्थित फांसीघर की जमीन है. कुछ दिन पहले बीजपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर डीएम ने जांच बैठाई थी.
जानकारी के मुताबिक, इस मामले पर शुक्रवार (20 सितंबर) को जांच के बाद गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. एफआईआर में धारा 420, 447 औरर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2) ख भी लगाया गई है.
अपर जिला अधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया की गाटा संख्या 7 और 8 कि भूमि जो जेल प्रशासन के ज़ेरे इंतेजामिया दर्ज है. उसका क्रय विकय किया गया है. ये लगभग 30 लोगों के बीच खरीदा और बेचा गया. उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई है. क्योंकि इसे बेचने खरीदने का किसी को अधिकार नहीं है. ये शासकीय भूमि है.
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बीजपी नेता आकाश सक्सेना ने बताया कि खसरा संख्या 512 से 519 तक ये जमीन रामपुर जेल में फांसी घर मे दर्ज है. एक समय मे यहा फांसी घर हुआ करता था. आरोप है कि आजम खान ने इसे अपने बड़े बेटे अदीब आजम खान के नाम करवाया. इसकी शिकायत करने पर अब अदीब आज़म खान के साथ 30 से ज़्यादा लोगो पर मुकदमा दर्ज किया गया है.