11वीं की छात्रा के सड़क पर कपड़े फाड़कर किया था गैंगरेप, पांच आरोपियों को मिली उम्रकैद
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11वीं की छात्रा के सड़क पर कपड़े फाड़कर किया था गैंगरेप, पांच आरोपियों को मिली उम्रकैद

Saharanpur News:  सहारनपुर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 53-53 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. गैंगरेप की यह घटना 12 दिसंबर 2023 को हुी थी. 

11वीं की छात्रा के सड़क पर कपड़े फाड़कर किया था गैंगरेप, पांच आरोपियों को मिली उम्रकैद

Saharanpur News:  सहारनपुर में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पिंकू कुमार की अदालत ने सुनाया.

स्कूल लौट रही छात्रा का गैंगरेप
यह घटना 12 सितंबर 2023 को उस वक्त हुई जब 11वीं की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में उसकी बुआ के गांव के दो युवक मिले जिन्होंने उसे घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठा लिया. वे उसे सुनसान जगह पर ले गए जहां पहले से तीन युवक मौजूद थे. उन पांचों ने मिलकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसके कपड़े फाड़ दिए. इसके बाद वे छात्रा को गंगोह के शिव चौक पर फेंक कर भाग गए. पीड़िता किसी तरह पुलिस चौकी पहुंची और घटना की जानकारी दी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई. छात्रा के परिजनों को बुलाया गया और उसकी हालत को देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पुलिस ने पीड़िता के ताऊ की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जल्द ही सभी पांचों आरोपियों - सावेज, सर्वेज, सादिक, अंकुर, और अमन को गिरफ्तार कर लिया. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों ने दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की थी.

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कोर्ट में 9 महीने चली सुनवाई
पुलिस ने 5 अक्टूबर को मामले में चार्जशीट दाखिल की. 3 नवंबर 2023 से इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट में शुरू हुई. 27 अगस्त 2024 को कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया और 28 अगस्त 2024 को सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

सजा के ऐलान के बाद, सरकारी अधिवक्ता संजय मलिक ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के मामलों में त्वरित न्याय से लोगों का विश्वास कोर्ट में बढ़ता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी मामलों में इसी प्रकार जल्दी फैसला होकर पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए.

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