SC ने स्कूली बच्चे की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर HC से फैसला करने को कहा
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SC ने स्कूली बच्चे की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर HC से फैसला करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह गाजियाबाद के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर रहस्यमय परिस्थितियों में नौ साल के एक बच्चे की मौत होने की घटना की सीबीआई जांच की उसके पिता की याचिका पर तेजी से फैसला करे.

  बच्चे के पिता ने अपनी याचिका में कहा था कि एक गहन और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से या विशेष जांच टीम से जांच कराए जाने की जरूरत है. (file)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह गाजियाबाद के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर रहस्यमय परिस्थितियों में नौ साल के एक बच्चे की मौत होने की घटना की सीबीआई जांच की उसके पिता की याचिका पर तेजी से फैसला करे.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने कहा कि यह याचिका का निपटारा नहीं करेगी और बच्चे के पिता से उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा जो इस पर 15 अक्तूबर तक फैसला करेगा. मृतक बच्चे के पिता की ओर पेश हुए वरिष्ठ वकील पीपी मल्होत्रा ने कहा कि जांच के दौरान अहम सबूतों पर विचार नहीं किया गया.

यह मामला गाजियाबाद जिला में इंदिरापुरम स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल की मौत से जुड़ा है. यह घटना एक अगस्त की है. बच्चे के पिता गुलशन सहगल ने अपनी याचिका में कहा था कि एक गहन और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से या विशेष जांच टीम से जांच कराए जाने की जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में सबूत नष्ट कर दिए हैं.

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