इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस
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इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस

पिछले साल यूपी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का फैसला किया था. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी प्रयागराज का नाम बदले जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी नाम की एनजीओ ने लगाई है. यह याचिका यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के उस फैसले के खिलाफ लगाई गई है जिसके तहत इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था. याचिका में राज्य सरकार पर शहर की 400 साल पुरानी पहचान को खत्म करने और संस्कृति से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है. बता दें कि इस याचिता को इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है.

बता दें कि पिछले साल यूपी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का फैसला किया था. फैसले को हरी झंडी मिलने के बाद इलाहाबाद का आधिकारिक नाम प्रयागराज हो गया था. ये मांग प्रयागराज के संतों ने की थी. संतों का कहना था कि कुंभ नगरी का पुराना नाम प्रयागराज ही था लेकिन मुगल आक्रांताओं ने इसे इलाहाबाद कर दिया था. संतों ने यूपी सरकार से अनुरोध किया था कि इसे फिर से प्रयागराज कर दिया जाय. इसी मांग को स्वीकार करते हुए योगी सरकार ने इसे प्रयागराज नाम दे दिया था.

संतों ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने का सुझाव दिया था. तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसके बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया. इससे पहले पिछले साल यूपी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का फैसला किया था. फैसले को हरी झंडी मिलने के बाद इलाहाबाद आधिकारिक नाम प्रयागराज हो गया. 

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