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उन्नाव कांड: UP सरकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाने से SC का इनकार, कहा- 'अन्य मामले में दखल नहीं देना चाहते'

 सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि हम इस मामले के दायरे को और बढ़ाना नहीं चहते और अन्य मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं. 

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नई दिल्ली: उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज अन्य 20 मामले की प्रगति रिपोर्ट यूपी सरकार से मंगवाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले के दायरे को और बढ़ाना नहीं चहते और अन्य मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं. 

सेंगर पर रेप, पॉक्‍सो और अपहरण के आरोप तय
उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए हैं. इससे पहले कोर्ट की ओर से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद कोर्ट ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे. ये 5 केस जिला जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए है. तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है.

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28 जुलाई को रायबरेली में हुआ था हादसा
28 जुलाई को पीड़िता अपने पारिवारिक सदस्यों और वकील के साथ अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल जा रही थी. तभी रायबरेली में उसकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में पीड़िता की चाची, मौसी और ड्राइवर की मौत हो गई जबकि खुद पीड़िता और उनके वकील की हालत गंभीर है. दोनों दिल्ली के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. 

30 जुलाई को पीड़िता के चाचा ने दर्ज कराया था केस 
30 जुलाई को पीड़िता के चाचा महेश सिंह ने एक्सीडेंट के इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य को नामजद करते हुए हत्या, हत्या की साजिश, हत्या का प्रयास और जानमाल की धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. 

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