यूपी सरकार ने उठाए सख्त कदम, उपद्रवियों की संपत्ति होगी नीलाम, ऐसे की जाएगी नुकसान की भरपाई
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यूपी सरकार ने उठाए सख्त कदम, उपद्रवियों की संपत्ति होगी नीलाम, ऐसे की जाएगी नुकसान की भरपाई

उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ्स व वीडियो से चिन्हित कर एफआईआर दर्ज होगी, इसके बाद नुकसान किए गए सार्वजनिक व सरकारी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके आधार पर नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों के घर नोटिस भेजा जाएगा. 

फाइल फोटो

लखनऊ: नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रूख सख्त है. अधिकारियों ने उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान कर उनकी संपत्ति नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. संपत्ति नीलाम करने से जो रकम मिलेगी, उससे नुकसान की भरपाई की जाएगी.

उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ्स व वीडियो से चिन्हित कर एफआईआर दर्ज होगी, इसके बाद नुकसान किए गए सार्वजनिक व सरकारी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके आधार पर नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों के घर नोटिस भेजा जाएगा. इसके बाद सरकार द्वारा उपद्रवियों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी. 

डीएम ने मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति के लिए गठित की टीम
राजनीतिक जुलूस, धरना और प्रदर्शन आदि के दौरान प्रदर्शनकारियों के उपद्रवी होने के कारण सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में क्षति के मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति के कार्य के लिए लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 4 अधिकारियों की एक टीम गठित की है. इसमें लखनऊ पूर्वी के एडीएम को पूर्वी क्षेत्र, लखनऊ पश्चिमी एडीएम को पश्चिमी क्षेत्र, ट्रांसगोमती के एडीएम को ट्रांसगोमती क्षेत्र और एडीएम प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में हुए क्षति का मूल्यांकन और क्षतिपूर्ति का कार्य सौंपा गया है.

नोटिस अन्तर्गत धारा 149 दण्ड प्रक्रिया संहिता
• लखनऊ में 19 दिसंबर को घटित हुई घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है. जो नोटिस जारी हो रहे हैं, उसमें साफ कहा गया है, कि जमावड़ा एवं उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए कानून व्यवस्था एवं शांति भंग का प्रयास दण्डनीय है.

• इसमें सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना, पथराव कर लोगों की जीवन से खिलवाड़ करना, सार्वजनिक मार्ग अवरूद्ध करना, आगजनी, बलवा एवं अन्य प्रकार से शांति भंग करना आपराधिक कार्य है.

• उपद्रवियों के खिलाफ धारा 148, 149, 150 सपठित धारा 107, 108 एवं उक्त अपराध करने पर संपत्ति नीलाम करने की कार्यवाही की जाएगी.

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