Gyanvapi Case : वाराणसी कोर्ट ने 14 जुलाई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर बड़ा फैसला सुनाया है. हिन्दू पक्ष के लोग इसे बड़ी जीत मान रहे हैं.
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Gyanvapi Case : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में ASI सर्वे पर फैसला आ गया है. कोर्ट ने ASI सर्वे का कराने का फैसला सुनाया है. हिन्दू पक्ष के लिए यह फैसला माना जा रहा है. हिन्दू पक्ष ने ही ने ASI सर्वे की मांग की थी. इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी. मामले में कोर्ट ने 14 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चार अगस्त को एएसआई को बताना होगा कि वह कब से सर्वे शुरू होगा.
चार अगस्त से शुरू होगा सर्वे
वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा. वुजुखाना को छोड़कर बाकी जगहों का सर्वे किया जाएगा. चार अगस्त से ज्ञानवापी का सर्वे किया जाएगा. यह सर्वे छह महीने में पूरा कर लिया जाएगा. कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की दलील को सही माना है. ज्ञानवापी के सर्वे पर फैसले को हिन्दू पक्ष बड़ी जीत मान रहे हैं. वाराणसी में फैसला आते ही हिन्दू पक्ष के लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए. उनका कहना है कि ज्ञानवापी हमारा है इसलिए सावन में फैसला आया है.
चार अगस्त को बताए कब शुरू होगा सर्वे
वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा. वुजुखाना को छोड़कर बाकी जगहों का सर्वे किया जाएगा. चार अगस्त को बताना होगा कि ज्ञानवापी का सर्वे कब शुरू होगा. यह सर्वे छह महीने में पूरा कर लिया जाएगा. कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की दलील को सही माना है. ज्ञानवापी के सर्वे पर फैसले को हिन्दू पक्ष बड़ी जीत मान रहे हैं. वाराणसी में फैसला आते ही हिन्दू पक्ष के लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए. उनका कहना है कि ज्ञानवापी हमारा है इसलिए सावन में फैसला आया है.
मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका
जिला जज की कोर्ट ने आदेश में कहा, बिना नुकसान किये सर्वे हो. वजुखाना छोड़ बाकी इलाके में सर्वे किया जाए. पश्चिमी दीवार व 3 पिलर भी सर्वे में शामिल है. 4 अगस्त से सर्वे शुरू होने का काम होगा.पूरे परिसर का सर्वे होगा सील एरिया छोड़कर. वहीं, सर्वे को मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
मुस्लिम पक्ष के दावे गलत साबित होंगे
हिन्दू पक्ष के वकीलों का कहना है कि इस सर्वे से मुस्लिम पक्ष की गलतबयानी और दावे गलत साबित होंगे, क्योंकि ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी. अवशेषों पर ये बनाई गई थी. सील को छोड़कर पूरे इलाके का सर्वे होगा. 4 अगस्त तक अदालत को एसआई को बताना होगा कि वह इसका सर्वे कब शुरू करेंगे.
इन बिन्दुओं पर देनी होगी रिपोर्ट
हिन्दू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सावन के महीने में ये फैसला उनके लिए बड़ी जीत है. ये सर्वे का काम छह महीने में पूरा हो सकता है. हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख कर सकता है. एएसआई सर्वे के बारे में ढांचे की बनावट, उसकी आयु, उसके आकार जैसे बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
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