पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी. कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने इसकी तारीख आगे बढ़ा दी थी.
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नई दिल्ली: आधार कार्ड आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है. सभी जरुरी कामों में आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. बैंक से लेकर सरकारी योजानाओं में लाभ लेने तक इसकी जरूरत पड़ती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर आप अभी तक पैन और आधार की लिकिंग नहीं करा पाए हैं, तो आपके पास 30 जून 2021 तक का समय है.
कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने इसकी तारीख आगे बढ़ा दी है. इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी. डेडलाइन के पहले इस काम को निपटा लें वरना आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.
लग सकता है इतने रुपये का जुर्माना
आपको बता दें कि अगर कोई पैन से आधार लिंक नहीं करा पाता है, तो उसपर जुर्माना भी लग सकता है. साथ ही उसका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर कानून, 1961 में जोड़े गयी नयी धारा 234H के तहत यह प्रावधान किया गया है. इस नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी. यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा.
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कैसे करें लिंक
पैन और आधार को लिंक करने के कई तरीके है. आप चाहें तो मोबाइल से मैसेज के जरिए ये काम निपटा सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर भी आधार-पैन लिंक कर सकते हैं.
SMS के जरिए ऐसे लिंक करें आधार-पैन लिंक
पैन से आधार को लिंक करने के कई तरीके हैं. इसके लिए आप 567678 या 56161 पर SMS भेजकर लिंकिग का काम कर सकते हैं. मोबाइल में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन (IDPN) टाइप करें और 567678 या 56161 नंबर पर भेज दें. ध्यान रहे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही एसएमएस करें.
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वेबसाइट के जरिए पैन कार्ड और आधार लिंक करने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
3. यहां दिख रहे बॉक्स में अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम लिखें.
4. अब कैप्चा कोड को बॉक्स में फिल कर दें.
5. सारे डिटेल भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें.
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ऐसे चेक करें आधार कार्ड लिंक है या नहीं?
आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं. इसकी जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट 1. सबसे पहले incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
यहां Click here to View the Status if you have already submitted Link Aadhaar request का ऑप्शन दिखेगा. इसे ओपन करें.
3. लिंक ओपन करने के बाद आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा.
4. इसके बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा.
5. अगर आपका पैन आधार नंबर से पहले से ही लिंक है तो आपका स्टेटस Already Linked बताएगा.
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