Umesh Pal Shootout: प्रयागराज शूट आउट से जुड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, दहशत कायम करने के लिए उमेश पाल की हत्या कराई गई है.
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Umesh Pal Shootout: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड (Prayagraj Murder Case) से पूरे सूबे में सनसनी फैली है. शूटआउट से जुड़े पहलुओं पर पुलिस और एसटीएफ की नजर लगातार बनी हुई है. इसी बीच इस हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, उमेश पाल की हत्या दहशत कायम करने के लिए कराई गई है. दरअसल 2006 के अपहरण मामले में जल्द फैसले को लेकर अतीक की ओर से अर्जी दी गई थी.
हाईकोर्ट ने 2 महीने में फैसला सुनाने को कहा था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में फैसला देने की बात कही थी. इस मुकदमे के फैसले को लेकर माफिया अतीक प्रेशर में था. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस मुकदमे को लेकर ही राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या करवाई गई है. पुलिस की जांच में भी दहशत के लिए हत्या की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस की टीमें केस से जुड़े राज खंगालने में जुटी हैं.
क्या है अपहरण मामला?
यह मामला करीब 17 साल पुराना है. राजू पाल की हत्या के बाद उमेश पाल ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों को सजा दिलाने की ठान ली थी. आरोप है कि गवाही से रोकने के लिए अतीक ने उमेश का अपहरण करवाया था. जानकारी के मुताबिक, 2006 को उमेश पाल का अतीक गिरोह ने अपहरण कर लिया और अज्ञात जगह ले जाकर उनके साथ मारपीट की. इसके बाद गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देकर उन्हें छोड़ दिया गया.
हालांकि, अपहरण के बावजूद उमेश डरे नहीं और बाहुबली अतीक के सामने डटे रहे. उमेश ने अतीक, उसके भाई अशरफ समेत गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ अपहरण मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया. अपहरण मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में अंतिम दौर में चल रही थी. घटना वाले दिन इस मामले में सुनवाई थी. उमेश ने माफिया अतीक के खिलाफ अंतिम बार गवाही दी. उन्हें पूरा भरोसा था कि वह साथी राजू पाल के दोषियों को सजा दिलवाने में कामयाब होंगे, लेकिन कोर्ट से निकलने के बाद घर के बाहर उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई.
HC ने 16 मार्च से पहले फैसला सुनाने का आदेश
आशंका जताई जा रही है कि इस मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित करने के लिए ही उनकी हत्या कराई गई है. उमेश पाल के कत्ल के बाद अब परिवार के लोग मुकदमे में पैरवी करेंगे. इस मुकदमे की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर हो रही है. गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. अब बचाव पक्ष को अपनी सफाई पेश करनी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च से पहले फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
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