यूपी पंचायत चुनाव 2021: प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने से पहले जान लें कोविड गाइडलाइंस, वरना नहीं मिलेगी एंट्री!
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यूपी पंचायत चुनाव 2021: प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने से पहले जान लें कोविड गाइडलाइंस, वरना नहीं मिलेगी एंट्री!

राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एसओपी जारी की है. पंचायत चुनाव में कार्यरत सभी कर्मियों के अलावा प्रत्याशियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. 

यूपी पंचायत चुनाव 2021: प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने से पहले जान लें कोविड गाइडलाइंस, वरना नहीं मिलेगी एंट्री!

लखनऊ:  कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है. इसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एसओपी जारी की है. पंचायत चुनाव में कार्यरत सभी कर्मियों के अलावा प्रत्याशियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. 

बिना मास्क के नहीं मिलेगी कक्ष में एंट्री
नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन,पानी एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी. अन्य प्रत्याशियों एवं उनको साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा  के लिए कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति
चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. नोडल अधिकारी चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेंगे.
 
मतदान केंद्र होंगे सैनेटाइज
चुनाव कार्य में नियुक्त कर्मियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करना होगा. साथ ही मतदान केंद्रों पर भी इसको लेकर सतर्कता बरती जाएगी. चुनाव के लिए चयनित सभी स्थलों और मतदान केंद्रों को सैनेटाइज कराने का निर्देश दिया गया है. निर्वाचन के प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एवं मतदान दलों के कार्मिकों के प्रस्थान के समय उनकी थर्मल स्कैनर से जांच की जाए. 

सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों के सेवन पर होगी कार्रवाई
कोविड-19 के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटका, तम्बाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दंडनीय होगा. 

 

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