UP पंचायत चुनाव: सिर्फ 650 रुपये खर्च कर लड़ा जा सकता है इलेक्शन, जानें कैसे
बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पद पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा. बल्कि प्रत्याशी अपना पूरे ब्यौरे की खुद ही घोषणा करेंगे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. आज यानी 2 मार्च को सभी जिलों की आरक्षण सूची भी जारी हो रही है. इसके लिए भा जनता और संभावित प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच हम आपको बताते हैं कि केवल 650 रुपये से लेकर 4000 रुपये खर्च कर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है.
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अगर काफिला निकालने के लिए गाड़ियों पर होने वाले खर्च, या समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर उड़ाई जाने वाली रकम को छोड़ दें, तो प्रत्याशी केवल 650 रुपये से लेकर 4000 रुपये में भी चुनाव लड़ सकते हैं. राज्य के निर्वाचन आयोग से मिलेक ब्यौरे के मुताबिक, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को केवल इन दो जगहों पर पैसे खर्च करने होंगे. एक नामांकन पत्र और दूसरा जमानत राशि. देखें इतना होगा खर्च...
ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए
नामांकन पत्र | जमानत राशि |
150 | 500 |
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ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए
नामांकन पत्र | जमानत राशि |
300 | 2000 |
क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए
नामांकन पत्र | जमानत राशि |
300 | 2000 |
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जिला पंचायत सदस्य पद के लिए
नामांकन पत्र | जमानत राशि |
500 | 4000 |
इसके अलावा, अगर कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC) या महिला वर्ग से है तो उन्हें निर्धारित शुल्क का आधा ही जमा करना होगा.
प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च पर नजर रखेगा आयोग
आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा पहले ही तय कर रखी है. अपर निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी है कि सभी प्रत्याशी जो भी खर्च करते हैं, उसपर कड़ी नजर रखी जाएगी. साथ ही, चुनाव के बाद प्रत्याशियों से इसका ब्यौरा भी लिया जाएगा.
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आपराधित रिकॉर्ड समेत इन चीजों का देना होगा ब्यौरा
गौरतलब है कि साल 2015 में प्रत्याशियों द्वारा होने वाले खर्च की सीमा में संशोधन किया गया था. इस बार के चुनाव में यह संशोधन लागू रहेगा. इसके अलावा, प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय अपनी सम्पत्ति के ब्यौरे के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि, हाउस टैक्स और अलग से किसी भी तरह कर की बकाएदारी का विवरण देना होगा.
खुद इस जानकारी की घोषणा करेंगे प्रत्याशी
बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पद पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा. बल्कि प्रत्याशी इन सभी सूचनाओं की खुद ही घोषणा करेंगे.
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यह होगी अधिकतम खर्च सीमा
पद | राशि |
जिला पंचायत अध्यक्ष | 4,00,000 |
ब्लाक प्रमुख | 2,00,000 |
जिला पंचायत सदस्य | 1,50,000 |
क्षेत्र पंचायत सदस्य | 75,000 |
ग्राम प्रधान | 75,000 |
ग्राम पंचायत सदस्य | 10,000 |
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