सरकार ने इन प्रपत्रों की वैधता में अब और तीन माह की बढ़ोतरी कर दी है. इन प्रपत्रों में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट वाहनों की फिटनेस व रजिस्ट्रेशन शामिल हैं.
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शुभम पाण्डेय/लखनऊ: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर परिवहन विभाग से संबंधित सभी प्रपत्रों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया है. अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर तक प्रपत्रों की वैधता जारी रहेगी. सरकार ने इन प्रपत्रों की वैधता में अब और तीन माह की बढ़ोतरी कर दी है. इन प्रपत्रों में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट वाहनों की फिटनेस व रजिस्ट्रेशन शामिल हैं.
पिछले साल बढ़ाई गई थी वैधता
बता दें कि पिछले साल 22 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया था. इसके बाद सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रपत्रों की वैधता में छूट दी थी. दिसंबर में जब कोरोना संक्रमण कंट्रोल नहीं हुआ तो एक बार फिर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने तीन माह की छूट सीमा में बढ़ोतरी कर दी. सभी प्रपत्र 31 मार्च तक वैध माने गए. उसके बाद एक बार फिर कोरोनावायरस की दूसरी लहर आ गई.
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लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते रहे ऐसे में एक बार फिर पर प्रपत्रों की वैधता में तीन माह का इजाफा कर दिया गया था. 31 मार्च तक दी गई छूट 30 जून तक जारी रहने का शासनादेश किया गया. अब फिर से तीन माह की प्रपत्रों की वैधता में बढ़ोतरी कर दी गई है. यानी अब सभी प्रपत्र 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे.
वाहन, डीएल संबंधी प्रपत्र वैध
वाहन और डीएल संबंधी सभी प्रपत्र चेकिंग के दौरान वैध माने जाएंगे. वैलिडिटी खत्म होने के बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारी 30 सितंबर तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे. इसमें वाहनों की फिटनेस खत्म होने, लाइसेंस की वैधता समाप्त होने, टैक्स जमा करने, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण सहित सभी तरह के कामों को छूट दी गई है.
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