योजना के तहत अब तक 7 किस्तों का पैसा किसानों के खाते में भेजा जा चुका है. हर वित्त वर्ष की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर तक, वहीं तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है.
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लखनऊ: केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi) से जरूरतमंद किसानों को आर्थिक मदद दे रही है. योजना के तहत अब तक 7 किस्तों का पैसा किसानों के खाते में भेजा जा चुका है. हर वित्त वर्ष की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर तक, वहीं तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है.
दो किस्तों का मिल सकता है पैसा
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अगर योग्य लाभार्थी किसान 31 मार्च से पहले आवेदन कर लेते हैं, और यह स्वीकार हो जाता है तो उन्हें होली के बाद 2000 की किस्त तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ अप्रैल-मई में आने वाली अगली किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी. दरअसल, पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. अगर नया किसान इससे जुड़ता है तो उसे लगातार दो किस्तों का पैसा पास किया जा सकता है.
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
1. पात्र किसान सबसे पहले PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद आपके सामने Farmers Corner का विकल्प दिखाई दे रहा होगा. उस पर जाएं.
3. यहां 'New Farmer Registration' के विकल्प पर क्लिक करें.
4. अब अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड, राज्य की जानकारी दर्ज करें.
5. अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी.
6. इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें. आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
7. आप चाहें तो वेबसाइट पर एप्लीकेशन स्टेटस (Beneficiary Status) जान सकते हैं.
8. आप अपने अप्लीकेशन का स्टेट्स जानने लिए नए हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे संपर्क कर सकते हैं.
पीएम किसान का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
आपको जिस खाते में किसान सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी है. वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आप Farmer Corner के विकल्प पर जाएं और अगर आधार कार्ड को जोड़ना है तो इसके लिए Edit Aadhaar Detail के ऑप्शन को क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं.
कौन नहीं है पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) का पात्र
1. दरअसल कई किसान इस योजना की सही जानकारी न होने की वजह से इससे जुड़े हुए हैं. आइए जानते हैं कि कौन किसान इसका पात्र बन सकता है.
2. जो किसान खेती की भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी दूसरे काम के लिए कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
3. वहीं कृषि भूमि का मालिक अगर सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
4. इसके अलावा अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्सपेयर है तो वह भी योजना के लाभ का पात्र नहीं है.
5. अगर कृषि करने वाले किसान के नाम खेत नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वह इस योजना का पात्र नहीं होगा.
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