उन्नाव रेप व अपहरण मामला: अब 20 दिसंबर को होगा MLA कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान
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उन्नाव रेप व अपहरण मामला: अब 20 दिसंबर को होगा MLA कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान

तीस हजारी कोर्ट में मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की. 

कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने विधायक के सामाजिक जीवन का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की.

नई दिल्‍ली: उन्नाव रेप व अपहरण मामले (Unnao Rape and Kidnapping Case) में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर  (Kuldeep Singh Sengar) की सजा पर फैसला टल गया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) इस मामले में 20 दिसंबर को फिर से सुनवाई करेगा और सजा का ऐलान करेगा. कोर्ट ने इस मामले में सेंगर द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामा भी पेश करने का आदेश दिया है. उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया था. 

तीस हजारी कोर्ट में मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की. इसके साथ ही सीबीआई ने उन्नाव रेप पीड़िता के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की. वहीं, कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने विधायक के सामाजिक जीवन का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की. बता दें कि कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत 16 दिसंबर को दोषी ठहराया था.

इन धाराओं में हुई है सजा
पॉक्सो एक्ट 
120 बी (आपराधिक साजिश)
363 (अपहरण)
366 (शादी के लिए महिला का अपहरण या उत्पीड़न)
376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराएं)

सेंगर के खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुके हैं. वहीं, कोर्ट इस मामले में उम्रकैद तक की सजा सुना सकती है. ऐसे मामलों में दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है. साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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