ट्रैफिक नियम की अनदेखी अब पड़ेगी महंगी, अब देना पड़ेगा 5 गुना ज्यादा जुर्माना
आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल में ट्रैफिक पुलिस ने 1.34 लाख लोगों के चालान और 2.16 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूली है.
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नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आज से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है. नोएडा में ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने के आंकड़ों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. जिससे सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं. ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने की खातिर आज से उत्तर प्रदेश सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी की है. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा यानी 500 रुपये जुर्माना देना होगा, जो कि 100 रुपये हुआ करता था. वहीं, दोबारा बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, जो पहले 300 रुपये था.
अगर आप कार या टू व्हीलर चलाते है और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अब अपनी जेब ज्य़ादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं. बिना लाइसेंस ड्राइविंग, स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग करने पर 5 गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा. यूपी सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना पांच गुना तक कर दिया है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान रखा था. वहीं, अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए आज से इन संशोधनों को लागू कर दिया है.
लोगों की जान बचाने के मकसद से लागू किए गए नये निय़म में आपको पहले के मुकाबले कितना जुर्माना देना होगा हम आपको बताते है...
ओवर स्पीडिंग पर आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. पहले ओवर स्पीडिंग के लिए हल्के वाहनों के लिए 1000 रुपये और मध्यम और भारी वाहनों के लिए 2000 रुपये जुर्मा्ना था. वहीं अब यह बढकर 2000 रुपये और 4000 रुपये हो गया है. बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग करना अपराध है. पहले इसके लिए जुर्माना 100 रुपये था जो अब 500 रुपये हो गया है. अक्सर ड्राइव करते हुए लोग फोन पर बात करते हैं. ऐसा करना न केवल खुद के लिए खतरा है बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है. इस नियम की अनदेखी के लिए पहले 100 रुपये फाइन था जो अब 500 रुपये हो गया है.
रॉन्ग साइड ड्राइविंग अब महंगी साबित हो सकती है. इसके लिए जुर्माना राशि 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये कर दी गई है. रेड लाइट जंप करना बेहद कॉमन है. यूपी के शहरों में रेडलाइट जंप करना अब जेब पर भारी पड़ेगा. लेकिन अब ऐसा करने पर 100 रुपये की बजाय 300 रुपये चुकाने पड़ेगें. लोग बिना सोचे समझे खुद की और दूसरों की जान की परवाह किए बगैर रैश ड्राइविंग करते हैं. नए प्रावधानों के तहत अब जुर्माना राशि को 1000 रुपये से बढ़ा कर 2500 रुपये कर दिया गया है.
अक्सर वाहन चालक बाइक्स और कारों में आफ्टर मार्केट एसेसरीज जैसे ज्यादा आवाज करने वाले साइलेंसर और तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं. अब ऐसा करना जेब पर भारी पड़ेगा. पहले यह जुर्माना राशि 2000 रुपये थी, जो बढ़ कर 4000 रुपये हो गई है.
एआरटीओ प्रशासन एके पांडे का कहना है कि बुधवार यानि आज से शासन के आदेश के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से पांच गुना बढ़ा हुआ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसके लिए प्रवर्तन टीम को अलर्ट कर दिया गया है. साथ ही पहली बार ऑफेंस करने पर जो जुर्माना वसूला जाएगा. अगर दूसरी बार वहीं ऑफेंस करते हुए लोग पकड़े गए तो जुर्माने की राशि दुगुनी कर दी जाएगी.
पांच गुना जुर्माने को कैबिनेट की मंजूरी
अपराध पहले अब
(पहलीबार/ दोबारा) (पहलीबार/ दोबारा)
गाड़ी चलाते समय फोन/ईयरफोन का इस्तेमाल 100/300 500/1000
बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना 100/300 500/1000
इंडिकेटर का सही इस्तेमाल न करना 100/ 300 3 00/500
दो पहिया पर तीन सवारी बिठाना 100/300 300/500
पब्लिक प्लेस पर गलत पार्किंग 100/300 500/1000
सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना 100/300 500/1000
बिना नंबर प्लेट/नंबर प्लेट में छेड़छाड़ 100/300 500/1000
दूसरे को डीएल देना 100/300 500/1000
मांगने पर डीएल न दिखाना 100/300 500/1000
प्राधिकारी का आदेश न मानना/बाधा डालना 400 1000
गलत जानकारी देने पर 400 1000
बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी देने पर 800 2500
नाबालिग को गाड़ी देने पर 400 2500
अयोग्य होने पर भी पब्लिक व्हीकल चलाना 80 5000
निर्धारित गति से तेज ड्राइविंग पर 300/525 2000/4000
रश ड्राइविंग पर 800 1400/2500
बिना अनुमति मोटर रेस करने पर 400/500 1000
वाहन में सड़क सुरक्षा का मानक पूरा न होना 1000/1750 2500/5000
बिना रजिस्ट्रेशन पब्लिक प्लेस पर वाहन संचालन 4000/7000 5000/10000
ओवर लोडिंग पर 2000 5000 2000 5000
दरअसल, आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल में ट्रैफिक पुलिस ने 1.34 लाख लोगों के चालान और 2.16 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूली है. वहीं यातायात माह की बात करें तो नवंबर में 27,635 वाहनों के चालान कर 44.30 लाख रुपये वसूले गए हैं. एक साल के अंदर ही 862 सड़क हादसे हुए, जिनमें 345 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. वहीं आरटीओ ने पिछले साल बिना हेलमेट के 8252 लोगों पर जुर्माना लगाया. जबकि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 6005 लोगों पर जुर्माना किया है.
इस नए नियम के जरिये सरकार और प्रशासन की कवायद जुर्माना नहीं बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के तहत संजीदा बनाकर उनकी जान बचाना है. मर्जी आपकी है कि क्या आप अपनी जान की कीमत समझते हुए नियम का पालन करेगें या जुर्माने की कीमत से बचने के रास्ते ढूंढते हैं.