Sambhal News: आजम खां के खिलाफ पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी करने के केस में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. केस के असली वादी अनिल चौहान की जगह दूसरे शख्स को कोर्ट से साक्ष्य समन भेजे जाते रहे. केस के वादी अनिल चौहान रामपुर जनपद के शाहवाद विकास खंड में तैनात है. लेकिन कोर्ट संभल जिले में तैनात एडीओ अनिल चौहान को समन भेजता रहा. पीड़ित एडीओ की पेशी के बाद कोर्ट ने अपनी चूक सुधारी थी.
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सुनील सिंह / संभल : उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा के पूर्व सांसद आजम खां के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्य नाथ पर की गई विवादित टिप्पणी के केस के मामले में ACMJ कोर्ट की बड़ी चूक के हैरान करने वाले मामले का खुलासा हुआ है. आजम खां के खिलाफ कोर्ट में चले केस के मामले में ACMJ कोर्ट के द्वारा केस के वादी अनिल कुमार सिंह चौहान की जगह कोर्ट द्वारा संभल जिले में तैनात एडीओ अनिल कुमार सिंह चौहान को साक्ष्य समन भेजे जाते रहे. कई बार समन मिलने से परेशान एडीओ ने कोर्ट में पेश होकर सफाई दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने अपनी गलती सुधारी है. केस के वादी अनिल कुमार सिंह की तैनाती रामपुर जिले के शाहबाद विकास खंड में है.
अनिल कुमार सिंह चौहान ने क्या कहा?
संभल जनपद में तैनात एडीओ अनिल कुमार सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी दी है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ दर्ज कराए गए केस के वास्तविक वादी वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार सिंह चौहान के साथ ही उनकी ड्यूटी भी रामपुर जनपद में थी. सपा नेता आजम खां के खिलाफ रामपुर जिले के शाहाबाद विकासखंड में तैनात अनिल कुमार सिंह चौहान द्वारा केस दर्ज कराया गया था. लेकिन इसके बाद भी एसीजेएम कोर्ट के द्वारा साक्षी समन उनको भेजे जाते रहे जबकि इस केस से उनका किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं था इनकी तैनाती भी संभल जिले में थी.
समन भेजने का मामला चर्चा में है
जानकारी दे दें कि कोर्ट ने आजम खां को पीएम मोदी और सीएम पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में बरी कर दिया है. आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले वादी के स्थान पर दूसरे शख्स को कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने का यह मामला चर्चा में है ।दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में सपा नेता आजम खां ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके मामले में रामपुर जनपद के मिलक विधानसभा में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी के पद पर तैनात अनिल कुमार सिंह ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस केस में कोर्ट ने आजम खां को बरी कर दिया है.
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