Free Boring Yojna: बोरवेल लगवाने को किसानों को 10 हजार रुपये तक की मदद देती है योगी सरकार, ऐसे उठाएं निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ
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Free Boring Yojna: बोरवेल लगवाने को किसानों को 10 हजार रुपये तक की मदद देती है योगी सरकार, ऐसे उठाएं निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) इस योजना के पात्र किसानों को 10000 कर की सब्सिडी (Subsidy) मुहैया कराती है. इस योजना के लिए आवेदन भी बहुत ही आसान है.

Free Boring Yojna: बोरवेल लगवाने को किसानों को 10 हजार रुपये तक की मदद देती है योगी सरकार, ऐसे उठाएं निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ

लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार किसनों की आमदनी दुगनी करने के लिए कई योजनाएं चला रही है. प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है. इसी के तहत प्रदेश सरकार फ्री बोरिंग योजना भी चलाती है. इसके तहत छोटी जोत वाले किसानों को सरकार 10 हजार तक की सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी किसानों को खेत में बोरवेल लगवाने के लिए दी जाती. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकता है.

क्या है फ्री बोरिंग योजना
प्रदेश में कम जोत वाले किसानों को बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी. इस योजना की शुरूआत 1985 में की गई थी. इसके योजना के तहत सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के जिन किसानों की न्यूनतम जोत 0.2 हेक्टेयर है, उन्हें सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.

इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लघु किसानों को 5 हजार, सीमांत किसानों को 7 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों को 10,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान है.

कैसे करें आवेदन
इस योजना में नामांकन करने के लिए आवेदक को लघु सिंचाई विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद योजनाएं के ऑप्शन को चुनकर आवेदन पत्र को डाउनलोड करें. इसके बाद फार्म के पूछी गई जानकारी को भरकर जिले के लघु सिंचाई विभाग में जमा करा दें. आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा करा दें.

1. आधार कार्ड
2. किसान का बैंक खाता पास बुक
3. जमीन की नक़ल खसरा खतोनी डेग संख्या आदि
4. मोबाइल नंबर
5. आय प्रमाण पत्र
6. राशन कार्ड
7. पासपोर्ट फोटो
8. जाती प्रमाण पत्र
9. मूलनिवास प्रमाण पत्र
10. अन्य आवेदन के समय मान्य दस्तावेज

कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. आवेदन करने वाला किसान होना चाहिए. आवेदन करने वाले की न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए. यदि किसी किसान के पास न्यूनतम जोत 0.2 हेक्टेयर की कृषि योग्य जमीन नहीं है तो किसान समूह बनाकर भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसान द्वारा किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं लिया गया हो.

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