सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर दर्ज दो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड संबंधित मामले में एमपी एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट (न्यायाधीश निशांत मान) की कोर्ट में सुनवाई हुई.
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रामपुर: सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर दर्ज दो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड संबंधित मामले में एमपी एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट (न्यायाधीश निशांत मान) की कोर्ट में सुनवाई हुई. शिकायतकर्ता बीजेपी नेता आकाश सक्सेना कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 15 जनवरी लगाई है. 15 जनवरी को कोर्ट में एविडेन्स होना है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उक्त नई कोर्ट बनाई गई है, जिसमें उक्त सभी मुकदमे जहां थे, वहीं से दूसरी कोर्ट में आरंभ हुए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सपा सांसद आजम खां की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के मुकदमों के लिए अलग से कोर्ट का गठन करने के आदेश दिए थे. इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित कर दी गई थी. कोर्ट में बतौर पीठासीन अधिकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम निशांत मान को तैनाती दी गई है. कोर्ट ने कार्य शरू कर दिया है.
बता दें कि स्थानीय बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास दो जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद जांच में अब्दुल्ला आजम पर ये आरोप सही पाए गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी. इसी मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा भी आरोपी हैं.
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