Prayagraj News : नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण केस में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है.
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Prayagraj News : जौनपुर के पूर्व सांसद व बाहुबली धनंजय सिंह की अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान धनंजय सिंह के वकील और राज्य सरकार के वकील ने अपना-अपना पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. बता दें कि जौनपुर के पूर्व सांसद व बाहुबली धनंजय सिंह ने 7 साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
इस मामले में पूर्व सांसद को हुई है सजा
दरअसल, नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण केस में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. एमपीएमएलए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. धनंजय सिंह ने सजा कम करने की मांग की थी.
...तो चुनाव लड़ सकेंगे धनंजय सिंह
7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई. दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुनाएगा. ऐसे में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा पर रोक लगा देता है और धनंजय सिंह को जमानत मिल जाती है तो एक बार फिर वह चुनाव मैदान में होंगे.
29 अप्रैल को शुरू होगा नामांकन
बता दें कि धनंजय सिंह जौनपुर जिला कारागार में बंद हैं. जौनपुर लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा. इसके बाद 25 मई को मतदान होना है. बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट से कृपाशंकर सिंह पर दांव लगाया है. वहीं, बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को प्रत्याशी बनाया है. सपा ने बाबू सिंह कुशावाहा को टिकट दिया है.
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